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  1. खबर फ्लैश :- परिवाद दायर करने एवं परिवाद की स्थिति जानने के लिए कॉल करें (टोल फ्री नं. 1800 345 6284) (प्रतिदिन पूर्वाहन 09:30 बजे से अपराहन 06:30 बजे ...

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      बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम. सर्व साधारण की...

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      प्रपत्र 1 आवेदन का प्रपत्र (देखे ननयम 3) सेवा में, लोक...

  2. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम. सर्व साधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय-सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून, 2016 से पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है।. क्या खास है इस कानून में ? इस कानून से सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में - उनकी शिकायतों की सुनवाई. उसके निवारण का अवसर तथा.

  3. 30/05/2016 - अधिसूचना 7695: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं को संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार अधिसूचित किए जाने के संबंध में.

  4. Jun 26, 2019 · बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली में राज्य सरकार के सभी वर्ग के नियमित कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की सेवा मामलों एवं सेवांत लाभों की स्वीकृति तथा भुगतान से संबंधित शिकायतों का 60 दिनों के अंदर निवारण कराया जाता है । सभी जिला एवं विभाग के स्तर पर एक-एक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं जो सुनवाई कर शिकायतों का निवारण कराते हैं तथा निर्ण...

    • क्या खास है इस कानून में ?
    • कैसी शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है?
    • परिवाद कौन दायर कर सकता है?
    • परिवाद कैसे दायर किये जा सकते हैं?
    • जिला लोकशिकायत निवारण कार्यालय

    इस कानून से सभी आवेदकों को 60 कार्य दिवसों में – 1. उनकी शिकायतों की सुनवाई 2. उसके निवारण का अवसर तथा 3. उस पर निर्णय की सूचना प्राप्त होने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। शिकायत का तुरंत निबंधन संख्या/पावती प्रदान करते हुए सुनवाई की तिथि बतायी जाती है तथा शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारीकर्मी के आमने-सामने सुनवाई कर शिकायत का ...

    राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा के संबंध में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या
    ऐसा लाभ प्राप्त होने में हो रही देरी या विफलता के लिए या
    किसी लोक सेवक द्वारा राज्य में लागू किसी नियम- नीति-विधि की अवहेलना किए जाने के मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद दायर किया जा सकता है।

    कोई भी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। परिवाद निःशुक्ल दायर किये जाते हैं।

    अनुमंडल, जिला एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित लोक शिकायत प्राप्ति काउंटर पर जाकर अथवा
    ऑन लाईन- वेब पोर्टल http://lokshikayat.bihar.gov.in द्वारा अथवा
    कॉल सेंटर के टॉल फ्री नं0- 18003456284 के माध्यम से अथवा
    ई-मेल info-lokshikayat-bih@gov.in से अथवा

    स्थान : जिला समाहरणालय भवन | शहर : मोतिहारी | पिन कोड : 845401 फोन : 8544423735 | मोबाइल : 8544423735 | ईमेल: dpgro[dot]eastchamparan[at]gmail[dot]com

  5. Aug 28, 2015 · बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015. राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार तथा उनसे सशक्त और आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।. भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित मो, 1.

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