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  1. Jun 1, 2024 · IPC Section 468 in Hindi (Dhara 468): आईपीसी की धारा 468 (छल के प्रयोजन से कूटरचना) से जुड़े, अपराध, दंड और जमानत के बारे में जानकारी प्राप्त करें,

  2. Aug 17, 2023 · आईपीसी की धारा 468 के तहत अपराध के लिए सजा सात साल तक की कैद के साथ हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सजा की गंभीरता धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी जैसे अपराध की गंभीरता को दर्शाती है।.

  3. Jul 26, 2021 · धारा 468 भारतीय दंड संहिता से तात्पर्य है जो कोई कूट रचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूट रचना की जाती ...

  4. Jan 29, 2021 · कोई व्यक्ति, किसी से छल करने के लिए किसी प्रकार का झूठा दस्तावेज़ बनाना अपराध होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार इसके लिए सजा – 7 वर्ष का कारावास साथ में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है | यह एक गैर जमानती, संज्ञेय अपराध है और यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है।. जमानत (Bail) का प्रावधान.

  5. Jun 1, 2024 · The offence under Section 468 of the Indian Penal Code (IPC), which pertains to forgery for the purpose of cheating, is typically considered non-compoundable. This means that the victim or complainant cannot simply withdraw the case or enter into a compromise with the accused.

  6. Feb 8, 2023 · IPC (भारतीय दंड संहिता की धारा ) की धारा 468 के अनुसार :- “ छल के प्रयोजन से कूटरचना ” “जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि [वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है.]

  7. IPC की धारा 468 — छल के प्रयोजन से कूटरचना –. जो कोई कूटरचना इस आशा से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती ...

  8. भारतीय दंड संहिता (ipc), 1860 के अंतर्गत धारा 468 के अंतर्गत ठगी के मकसद से जालसाजी करना एक गंभीर अपराध माना जाता है

  9. Forgery for purpose of cheating ( English ) भारतीय दंड संहिता की धारा 468 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस आशय से कूटरचना करता है कि कूटरचित दस्तावेज़ों को छल करने ...

  10. 6 days ago · आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है।. धारा 1 - संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार. धारा 2 - भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड।.

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